कावेरी विवाद : कर्नाटक को थोड़ी राहत, SC ने हर दिन 12 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा

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चेन्नई: कावेरी जल विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि तमिलनाडु के लिए 20 सितंबर तक हर दिन 12 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाए. गौरतलब है कि कोर्ट ने 5 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 10 दिन तक कावेरी नदी का रोजाना 15 हज़ार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को सप्लाई करे. कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद से कर्नाटक के लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही है. तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में राज्य के मांड्या समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की उस याचिका पर सुनवाई करने बैठा था जिसमें उसने कहा था कि वह पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को कावेरी नदी से 15 हज़ार क्यूसेक पानी देने वाले निर्देश का पालन नहीं कर पाएगा. आज छुट्टी होने के बावजूद अदालत ने कावेरी मामले की सुनवाई रखी.सोमवार को चेन्नई में स्थित एक कर्नाटक होटल में तोड़फोड़ की गई है, वहीं रविवार को बैंगलुरू में एक छात्र पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी थी.
उधर सोमवार की सुबह चेन्नई के वुडलैंड्स होटल पर कथित तौर पर एक तमिल संगठन द्वारा हमला किया गया. हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़े और कुछ पर्चे भी छोड़े जिसमें लिखा गया था कि अगर कर्नाटक में तमिल लोगों पर हमला किया गया तो इसका बदला लिया जाएगा.