14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में रहेंगे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, कोर्ट ने सुनाया फैसला…

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बीते कुछ समय से महाराष्ट्र सरकार पर मुसीबतों के बदल छाए हुए हैं। आए दिन महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा कोई न कोई मामला सामने आ रहा है। फिलहाल तो मुसीबत महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर छाई हुई हैं। हाल ही में उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद अब खबर है कि उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आज ही अनिल देशमुख की ED की कस्टडी खत्म हुई थी। जिसके बाद उनका मेडिकल करवा के अदालत में पेश किया गया। वहां उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है।

अदालत का आदेश सुनने के बाद अनिल देशमुख की ओर से कुछ आवेदन किए गए थे। जिसमें से एक जेल में घर के भोजन का आवेदन था। लेकिन अदालत ने इसके लिए इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि “पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा, तब मैं विचार करूंगा।” इसके साथ ही उन्होंने बेड की मांग भी की। जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी। ED ने एनसीपी के नेता देशमुख को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक नवंबर को गिरफ्तार किया था। विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी।

जिसके बाद अब उनको 29 नवंबर तक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया गया है। ईडी का कहना है कि देशमुख का सामना उन नए सबूतों से कराने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है, जो वाजे के बयान में सामने आ सकते हैं। पिछली बार ED ने सचिन वझे के साथ आमने सामने पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाकर मांगी थी, लेकिन सचिन वझे अब भी मुम्बई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है इसलिए आमने-सामने पूछताछ नहीं हो पायी है।